निर्माण कामगार

कार्यस्‍थल पर आपकी सुरक्षा

यू.के. स्‍वास्‍थ्‍य तथा सुरक्षा कानून आपकी हिफाजत करता है भले ही आप वहां कानूनी तौर पर कार्य न कर रहे हों।

सभी कामगारों को ऐसे कार्यस्‍थलों पर कार्य करने का अधिकार है जहां उन्‍हें कार्य करते समय चोट न लगे या बीमार न पड़ें।

आपका नियोक्‍ता तथा कार्यस्‍थल पर प्रधान ठेकेदार आपके स्‍वास्‍थ्‍य और हिफाजत के लिए जिम्‍मेदार है लेकिन आपको खुद की और अपने नियोक्‍ता की जिम्‍मेदारियों की जानकारी होनी चाहिए।

हेल्‍थ एंड सेफ्टी एक्‍जिक्‍यूटिव (एच.एस.ई.) सरकारी एजेंसी है जो ग्रेट ब्रिटेन में स्‍वास्‍थ्‍य तथा सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए जिम्‍मेदार है।

इस वेबसाइट की सहायता से विदेशों में कार्य करने वाले कामगार तथा नियोक्‍ता यह समझ पाएंगे कि ब्रिटिश स्‍वास्‍थ्‍य तथा सुरक्षा कानून के तहत उनकी क्‍या-क्‍या भूमिका और जिम्‍मेदारियां हैं।

यदि आप विदेश से आकर यहां कार्य कर रहे हैं तो इस वेबसाइट से आप निम्‍नलिखित ढ़ंग से सहायता प्राप्‍त कर सकेंगे

  • स्‍वास्‍थ्‍य तथा सुरक्षा कानून के तहत अपने अधिकारों और जिम्‍मेदारियों के बारे में जानकारी प्राप्‍त करना; और
  • अपने मूल अधिकारों, उत्‍तम पद्धति, कानूनी प्रावधानों तथा कार्य शर्तों सहित स्‍वास्‍थ्‍य तथा सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्‍त करना।

यदि आप नियोक्‍ता या प्रधान ठेकादार हैं तो यह वेबसाइट अंग्रेजी न बोलने वाले कामगारों के बारे में लिखित मार्गदर्शन उपलब्‍ध कराने में आपके लिए सहायक होगी।

यदि आप अपने कार्यस्‍थल पर स्‍वास्‍थ्‍य तथा सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तो अपने नियोक्‍ता, प्रधान ठेकेदार या किसी सुरक्षा प्रतिनिधि से बात करें। यदि आप अपने कार्यस्‍थल की परिस्‍थितियों को लेकर अब भी परेशान हैं तो हेल्‍थ एंड सेफ्टी एक्‍जिक्‍यूटिव (एच.एस.ई.) से सम्‍पर्क कर सकते हैं।

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2020-06-10